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राजधानी के बेघरो
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने हाड़ कंपाती ठंड की वजह से राजधानी में हो रही मौतों को ध्यान में रखते हुए बेघर लोगों को आज शाम तक आश्रय उपलब्ध कराने का राज्य सरकार को आदेश दिया है. न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को राजधानी के बेघरों को तम्बुओं तथा खाली पड़े सरकारी भवनों में भेजने की शाम तक व्यवस्था करने एवं विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिये इसकी जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंचाने का आदेश दिया. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि मौसम की स्थिति, बेघरों की जरूरतों एवं रैन बसेरों की अपर्याप्त संख्या के मद्देनजर दिल्ली सरकार विभिन्न इलाकों में तम्बू लगाने की व्यवस्था करे. इसके अलावा वह खाली पड़े या निर्माणाधीन सरकारी भवनों का भी इस काम के लिए इस्तेमाल करे. खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के वकील कॉलिन गोंजाल्विस और सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन की दलीलें सुनने के बाद कहा कि सरकार इन शरणस्थलियों में कम्बल, पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था करे. न्यायमूर्ति भंडारी ने कहा कि यह समस्या इतनी गंभीर है कि इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है. ठंड की वजह से अनेक मौतें हो चुकी हैं. सरकार को चाहिए कि वह कम से कम ठंड समाप्त होने तक तात्कालिक व्यवस्था करे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाए. न्यायालय ने इस मुकदमे के अन्य पहलुओं की सुनवाई अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी. By prabhatkhabar |
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